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थाना अर्जुन्दा क्षेत्र के 16 वर्ष 11 माह उम्र की नाबालिक पिछले तीन महिने से थी गुम। बालोद पुलिस एक विषेष टीम के माध्यम से अपहृत बालिका को बरामद तथा आरोपी को
गिरफ्तार किया गया।
पुलिस मुख्यालय रायपुर द्वारा नवगठित महिला विरूद्ध अपराध मानिटरिंग सेल में जिला
बालोद के आजतक केवल एक ब्लेक अर्लट प्राप्त इस मामले का हुआ संभव निकाल।
विवरण:- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है का थाना अर्जुन्दा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम के प्रार्थी थाना आकर एक लिखित आवेदन पेश किया कि उसकी नाबालिक नतनीन दिनाक 07.04.2021 के सुबह 08/30 बजे काम करने जा रही हूॅ कहकर घर से निकली थी जो शाम 06/00 बजे तक वापस नही आने पर प्रार्थी द्वारा नाबालिक का पता तलास किया जो पता नही चला नाबालिक बालिका को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने कि रिपोर्ट पर थाना अर्जुन्दा में अपराध क्रमांक 48/2021 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता के तालास हेतु उनके निकटम सखी सहेलियों व रिस्तेदारो के संबध से जानकारी ली गई जो कोई पता नही चला।
मामले की गंभीरता को देखते हुये तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री जीतेन्द्र सिंह मीणा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री डी.आर.पोर्ते के निर्देषन पर तथा श्रीमान उप पुलिस अधीक्षक श्री दिनेष कुमार सिन्हा के पर्यवेक्षण में अपहृता के षिक्षा ग्रहण स्थान का पता कर दिनंाक 30.06.2021 को उनि विरेन्द्र सिंह नुरेसिया तथा प्रआर. भुनेष्वर मरकाम के हमराह के विषेष टीम अपहृता के पूर्व में निवासरत स्थान ग्राम व थाना कान्हन, जिला नागपुर महाराष्ट्र के लिये टीम रवाना किया गया। वहां पहुचकर पता तलास करने पर ज्ञात हुआ कि अपहृता के पूर्व निवासरत मोहल्ले के एक व्यक्ति पर संदेह व्यक्त किया गया जिसके संबध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई व उनके घर परिवार के सदस्यो का मोबाईल नम्बर ट्रेस कर पुछताछ करने से किसी प्रकार जानकारी प्राप्त नही हुआ। संदेही के आधार पर संभावित परिवारिक निवास स्थलों पर पता करते जिला अमरावती थाना राजपेठ क्षेत्र माया नगर मे संदेही के दोस्त व रिस्तेदारो को संपर्क कर अपहृत बालिका व संदेही आरोपी का पता तलास किया गया जिसका किसी प्रकार से पता नही चलने से परिवार के सभी सदस्यों से लगातार फोन द्वारा पुछताछ कर अपहृता से संपर्क करने का प्रयास किया गया, परन्तु अपहृता तथा संदेही का किसी प्रकार से पता न चलने पर टीम के द्वारा मुखबीर तैनात कर दिनांक 05.07.2021 को थाना अर्जुन्दा वापसी की गई।
मामले को संवेदनशीलता से लेते हुये नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक श्री सदानंद कुमार के निर्देषन में मुखबीर से सूचना प्राप्त होने पर दिनांक 05.07.2021 को ही पुनः जबलपुर मध्यप्रदेष के लिये टीम भेजी गयी जो जबलपुर में संदेही के बहन के घर होने के अंदेषा पर वहां पहुचकर संभावित जगहो पर पता तलास किया गया। पता तलास के दौरान अपहृता व संदेही आरोपी विजय उर्फ राजेष कैथवास(श्रीवास) पिता जागेष्वर कैथवास, उम्र 27 वर्ष, साकिन वाधधरे वाड़ी तारसा रोड़ कान्हन तहसील पारषिवनी, थाना कान्हन जिला नागपुर (महा.) वहां मिले। जहां अपहृता को बरामद कर तथा संदेही आरोपी को पुलिस कब्जा लेकर थाना अर्जुन्दा लाया गया। महिला अधिकारी से पीड़िता का कथन कराया गया जो पीड़िता के कथन के आधार पर प्रकरण मे धारा 366,376(2)(ढ़) भादवि, 4,5(ठ),6 पास्को एक्ट जोड़ी गई है तथा प्रकरण के आरोपी राजेष कैथवास को दिनांक 06.07.21 के 15/00 बजे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी अर्जुन्दा श्री निरीक्षक कुुमार गौरव साहू, श्री उनि विरेन्द्र नुरेसिया, प्रआर. 1636 भुनेष्वर मरकाम,आर. 1948 बनवाली राम साहू, मआर. 211 महेष्वरी एंव अन्य थाना अर्जुन्दा स्टाफ की सराहनीय भुमिका रही।
नाम आरोपी – विजय उर्फ राजेष कैथवास(श्रीवास) पिता जागेष्वर कैथवास, उम्र 27 वर्ष, साकिन वाधधरे वाड़ी तारसा रोड़ कान्हन तहसील पारषिवनी, थाना कान्हन जिला नागपुर (महा.)
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