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कोविड-19 के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों ,/आश्रितों को अनुदान सहायता देने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी

समस्त कलेक्टर / अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण छत्तीसगढ़ को पत्र जारी

रीता शांडिल्य ) राहत आयुक्त ,/ सचिव छत्तीसगढ़ शासन राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया पत्र

विषयांतर्गत भारत सरकार गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 1१०. 16 11 20?1 [शर दिनाक 11.09.2021 की प्रति संलग्न है। माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्‍ली के निर्णय दिनाक 30.06.2024 ५७.ए.(८) संख्या 5399 2021 और ५४.०.((:)) संख्या 554 / 2021 के अनुसरण नें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 12(॥1) के तहत कोविड 19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुवान सहायता (15 &&79) देने हेतु दिशा-निर्देश जारी किया गया है ।

2/ कोविड–19 एक अभूतपूर्व आपदा है, पिछले छेड़ वर्षों से वायरस के नए वेरिएंट के प्रभाव से मृतकों की संख्या में वृद्धि जारी है। यह महत्वपूर्ण है कि राज्य में विशिष्ट आपदाओ के लिए समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए राज्य आपदा मोचन निधि के तहत पर्याप्त निधि उपलब्ध हो । यद्यपि कोविड-49 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुदान सहायता राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में निहित प्रावधान अनुसार प्रदान नही की जाएगी । राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कोविड-19 से मृत प्रति व्यक्ति के लिए 50,000.00 रुपये (पचास हजार) निर्धारित किए हैं । अनुदान सहायता राशि राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत प्रदान की जाएगी ।

3/ संचालक स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोविड-19 से 22 सितंबर 2024 तक कुल 13563 व्यक्तियों की मृत्यु दर्ज की गई है । उसकी जिलेवार जानकारी संलग्न है । संबंधित परिवार विभाग द्वारा जारी निर्धारित आवेदन पत्र के माध्यम से अपने दावे प्रस्तुत करेंगें। निर्धारित आवेदन-पत्र का प्रारूप सलगन है। आवेदक के पास (040 द्वारा जारी 00५7 19 से मृत्यु के संबधित आधिकारिक प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।

4/ यह जिला आयदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए),“जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे मृत व्यक्तियों के निकटतम संबधी /आवेदक को अनुदान राशि आधार लिंक्ड प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) की प्रक्रिया के माध्यम से भुगतान करेंगे एवं अनुदान सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया सरल तथा आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए ।

5, अपने जिले में प्रचार प्रसार के माध्यम से नागरिकों को इस सहायता के बारे में जागरूक करें तथा दिशा-निर्देशों का पालन करत हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करे |

यह उपयुक्त होगा कि प्रत्येक तहसील कार्यालय तथा जिला कार्यालय में कार्यालयीन समय में एवं नगर निगम क्षेत्र के जोन मुख्यालय में भी आवेदन प्राप्त करने हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्राप्त सभी आवेदनों को कलेक्टर अपने स्वय की निगरानी में जाच एवं सत्यापन करना सुनिश्चित करें।

अत: कोविड-19 से मृत व्यक्ति के परिजनों से प्राप्त पात्र आवेदन-पत्र के आधार पर मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुदान सहायता उपलब्ध कराने की कार्यवाही करें तथा आबटन हेतु मांग पत्र इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें |

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