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अवैध शराब बिक्री पर थाना अर्जुंदा के निगरानी बदमाश लित्तु पर की गई धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही



 आरोपी के कब्जे से 5.940 बल्क लीटर देशी प्लेन शराब कीमती 2640/- रूपये व बिक्री रकम 330/- रूपये की गई जप्त
 आबकारी एक्ट का आरोपी निगरानी बदमाश लितेश ऊर्फ लित्तू का वर्ष 2015 से लगातार अब तक विभिन्न अपराधो में संलिप्तता।
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मामला थाना अर्जुंदा क्षेत्र का है, कि दिनांक 03.03.2022 को पेट्रोलिंग के दौरान सूचना मिला कि मटेवा नर्सरी में एक व्यक्ति अधिक मात्रा में शराब रखकर बिक्री कर रहा है, कि सूचना पर हमराह स्टाफ व गवाहो के मटेवा नर्सरी पहुंचकर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया जहां एक व्यक्ति एक सफेद रंग की बोरी में अधिक मात्रा में शराब रखकर बिक्री कर रहा था। जिसे घेराबंदी कर पकडे। पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पुछने पर अपना नाम 01. लितेश साहू ऊर्फ लित्तू पिता ज्वाला प्रसाद साहू, उम्र 31 वर्ष, साकिन टिकरी ,थाना अर्जुन्दा जिला बालोद का रहने वाला बताया ,जिनके कब्जे से अवैध शराब बिक्री हेतु रखे एक सफेद रंग के बोरी अन्दर 33 पौवा देशी प्लेन शराब प्रत्येक पौवा सीलबंद हालत में प्रत्येक पौवा मे 180 एम.एल. कुल जुमला 5.940 बल्क लीटर प्रत्येक पौवा कीमती 80 रूपये जुमला कीमती 2640 रूपये व बिक्री रकम 330 रूपये कुल जुमला रकम 2970/- रूपये मिला। आरोपी लितेश साहू ऊर्फ लित्तू पिता ज्वाला प्रसाद साहू, उम्र 31 वर्ष, साकिन टिकरी ,थाना अर्जुन्दा जिला बालोद के द्वारा अवैध रूप से शराब का बिक्री करते पाया जाना उक्त कृत्य धारा 34(2),59(क) आब. एक्ट का घटित करना पाये जाने 33 पौवा देशी प्लेन शराब को जप्त कर शीलबंद किया। मामला अजमानती होने से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
आरोपी लितेश साहू ऊर्फ लित्तू पिता ज्वाला प्रसाद साहू, उम्र 31 वर्ष, साकिन टिकरी जिसकी वर्ष 2015 से लगातार अपराधिक प्रकरणों में संलिप्तता रहती है। अब तक कुल 16 अधिक अपराध में लिप्त रहा है तथा 13 से अधिक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है, थाना अर्जुंदा का निगरानी बदमाश है, जिसका शराब बिक्री करने की सूचना लगातार मिल रही थी, जिसका पूर्व में भी बहुत ज्यादा जुआ, सट्टा, शराब, मारपीट जैसे अपराधिक प्रकरण में संलिप्तता रही है। वर्तमान में बहुत से प्रकरण आरोपी के न्यायालय में लंबित है। सदाचार बनाये रखने के लिए व शांति बनाये रखने के लिए प्रतिबन्धात्मक धारा 110, 151/107,116(3) जा0फौ0 के तहत् की जा चूकि है कई कार्यवाही। आरोपी का वर्तमान में जिला बदर का प्रकरण श्रीमान् कलेक्टर महोदय , जिला बालोद के न्यायालय में लंबित है।
आरोपी- लितेश साहू ऊर्फ लित्तू पिता ज्वाला प्रसाद साहू, उम्र 31 वर्ष, साकिन टिकरी, थाना अर्जुंदा जिला बालोद छ0ग0
जप्ती-एक सफेद रंग के बोरी अन्दर 33 पौवा देशी प्लेन शराब प्रत्येक पौवा सीलबंद हालत में प्रत्येक पौवा मे 180 एम.एल. कुल जुमला 5.940 बल्क लीटर प्रत्येक पौवा कीमती 80 रूपये जुमला कीमती 2640 रूपये व बिक्री रकम 330 रूपये कुल जुमला रकम 2970/- रूपये

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