
शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार
सूचना के 24 घंटे के भीतर अपहृता को बरामद कर आरोपी को किया गया गिरफ्तार
आरोपी को भेजा गया ज्युडिशियल रिमाण्ड पर
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है की थाना गुण्डरदेही क्षेत्रांतर्गत रहने वाली प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक लडकी को अज्ञात आरोपी के द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गया है कि रिपोर्ट पर अप.क्रमंाक 139/22 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना मे लेकर अपहृता तथा आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था, पता तलाश के दौरान पीडिता को आरोपी उमेश विश्वकर्मा के कब्जे से बरामद किया गया है। पिडिता के पूछताछ कथन पर उमेश विश्वकर्मा द्वारा नाबालिक है यह जानते हुए भी शादी कर पत्नि बनाकर रखने की प्रलोभन देकर दिनांक 21.06.2022 को लगातार जबरदस्ती शारीरिक सम्बंध बनाया है प्रकरण में धारा 366,376(2)(ढ),376(3) भादवि 5(ठ),6 पाक्सो एक्ट जोडी गई। प्रार्थी एवं गवाहों के कथन पर से आरोपी उमेश विश्वकर्मा को दिनांक 23.06.2022 विधिवत गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बालोद जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देषन, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रज्ञा मेश्राम व श्रीमान उपपुलिस अधीक्षक गुण्डरदेही एस.एस.मौर्य के मार्गदर्षन पर आरोपी गिरफ्तारी व अपहृता बरामदगी मे निरीक्षक राकेश ठाकुर, सउनि डोमन लाल साहू, सउनि लता तिवारी, आर. पंकज तारम, आर.राकेश सलाम का विशेष योगदान रहा।
नाम आरोपी:-
उमेश विश्वकर्मा पिता प्रेमु विश्वकर्मा उम्र 20 वर्ष साकिन कोपेडीह थाना सोमनी जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
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