
छात्र संकल्प पुरी गोस्वामी पिता घनश्याम पुरी कक्षा तीसरी में केंद्रीय विद्यालय सीआईएसफ उतई में अध्यनरत था ,छात्र को पिछले कुछ समय से बीमारी से पीड़ित था। जिस वजह से चिकित्सक ने उसे ट्रैवलिंग करने से मना किया था ,क्योंकि छात्र का निवास दुर्ग था इसलिए पालकों ने स्कूल प्रबंधन से उसे उतई दुर्ग केंद्रीय विद्यालय में स्थानांतरण करने के अनुरोध क्षेत्रीय कार्यालय दीनदयाल उपाध्याय नगर रायपुर केंद्रीय विद्यालय के छत्तीसगढ़ आयुक्त किया था ,परंतु विद्यालय प्रबंधन द्वारा उनके अनुरोध /निवेदन पर किसी भी प्रकार की गंभीरता ना दिखाते हुए इनका निवेदन खारिज कर दिया तत्पश्चात पीड़ित छात्र के पिता ने आवेदन प्रस्तुत कर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य श्री सोनल कुमार गुप्ता से मदद का अनुरोध किया तत्पश्चात बाल अधिकार आयोग कार्यालय रायपुर के द्वारा अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में केंद्रीय विद्यालय के छत्तीसगढ़ आयुक्त , प्राचार्य दुर्ग केंद्रीय विद्यालय, प्राचार्य उतई केंद्रीय विद्यालय,को नोटिस/ सूचना जारी कर निर्धारित तिथि सुनवाई में उपस्थिति का निर्देश दिया एवं आवेदक पालक को भी उपस्थित रहने का निर्देश दिया, आयोग की खंडपीठ क्रमांक दो के सदस्य सोनल कुमार गुप्ता ने दोनों पक्षों के तर्को को सुनने के बाद छात्र के मेडिकल दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत छात्र हित को ध्यान में रखते हुए अविलंब छात्र का स्थानांतरण उतई विद्यालय से दुर्ग केंद्रीय विद्यालय करने का आदेश केंद्रीय विद्यालय के क्षेत्रीय आयुक्त को समक्ष में दिया तथा ट्रांसफर आदेश की एक प्रति बतौर सूचना आयोग कार्यालय में भेजने का निर्देश दिया।
तदुपरांत केंद्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर ने आदेश जारी कर दिया।
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