
‘ प्रेम संबंध की बातो को लेकर हुई थी रंजीश
घटना मे इस्तेमाल किये लोहे की फरसा को शराब दुकान सिकोरा के पिछे डबरी तालाब से किया गया बरामद
‘ आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल
मामले का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, कि प्रार्थी मुर्तजर राजेश देशमुख पिता
मेघनाथ देशमुख उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम चौरेल थाना अर्जुन्दा जिला बालोद ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 11.08 2022 को करीबन 0800 बजे रात्रि ग्राम परसदा मोखा निवासी कामता साह् ने प्रार्थी राजेश देशमुख को फोन कर ग्राम सिकोसा शराब भट्ठी के पास बुलाया और दोनों शराब पीये। शराब पीने के बाद कामता प्रसाद साहू ने राजेश देशमुख को मेरे प्रेमिका के साथ तुम्हार कब से प्रेम संबध चल रहा है बताओ कहकर जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से सिर के पीछे व दोनो हाथ मे गंभीर चोंट पहुंचाया कि रिपोर्ट पर धारा 307 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी कामता साहू पिता स्व0 आशाराम साहू उम्र 30 साल साकिन परसदा थाना रनचिरई जिला बालोद द्वारा अपनी मेमोरेण्डम कथन में फरसा से प्रार्थी को मारना एवं घटना मे प्रयुक्त फरसा को शराब भट॒ठी के पीछे डबरी तालाब में फेंकना बताने पर घटना कारित हथियार को बरामद कराया है। आरोपी के विरूद्ध प्रकरण में अपराध धारा सदर का घटित करना सबूत पाये जाने से आरोपी को दिनांक 1308 2022 को गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया है।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री जितेन्द्र कुमार यादव के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री हरीश राठौर के निर्देशन एव उप पुलिस अधीक्षक गुण्डरदेही एस एस. मौर्य के पर्यवेक्षण मे निरीक्षक राकेश ठाकुर थाना प्रभारी गुण्डरदेही के नेतृत्व मे सउनि संजीवन साहू, संउनि लता तिवारी आर. सुमित पटेल, आर. पुकेश साहू तथा सायबर सेल बालोद से आर मिथलेश यादव का विशेष योगदान रहा। नांम आरोपी :कामता साहू पिता स्व0 आशाराम साहू उम्र 30 साल साकिन परसदा (मोखा) थाना रनचिरई जिला बालोद (छ0ग0)
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