
03 माह से फरार आरोपी को गठित टीम के द्वारा किया गिरफतार।
थाना बालोद के अप.क. 187/22 धारा 366, 386, 376(2)(ढ), 376 भादवि 4, 5(5), 6 पाक्सो एक्ट के अभियुक्त के रूप में पेशी में लाया गया था।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, कि प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 06.06.2022 को उप जेल बालोद से आरोपियों को मुलजिम पेशी कराने जिला न्यायालय बालोद ले गये थे कि पेशी कराने के बाद आरोपी राजेन्द्र कुमार बंजारे पिता गैंदलाल उम्र 25 साल साकिन वार्ड क्रमांक 04 जैतखाम चौक राजपूर चौकी करही बाजार थाना बलौदाबाजार जिला बलौदाबाजार (छ0ग0) पेशी होने के उपरांत आरोपी को बस में बैठाते समय हाथ में लगे हथकडी को खिसका कर हाथ को निकालकर न्यायालय परिसर बालोद के सामने से पुलिस अभिरक्षा से फरार हो जाने से थाना बालोद में अपराध क्रमांक 265/2022 धारा 224 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण के फरार आरोपी एवं गिरफतारी हेतु पुलिस पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज श्री बी.एन.मीणा के निर्देशन पर पुलिस अधीक्षक बालोद श्री जितेन्द्र कुमार यादव के मार्गदर्शन में, अतिरिक्त पुलिस अधाक्षक बालोद श्री हरीश राठौर एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद श्री प्रतीक चतुर्वेदी व सायबर सेल डी.एस.पी श्री राजेश बागडे के द्वारा एक विशेष टीम तैयार कर दुर्ग रायपुर बिलासपुर टीम को रवाना किया गया था, कि मुखबीर सूचना एवं तकनिकी सहायता से आरोपी का बिलासपुर से दुर्ग ट्रेन के माध्यम से आने की सूचना पर रेलवे स्टेशन दुर्ग पर धेराबंदी कर आरोपी को गिरफतार कर एवं पूर्व के अपराध क्रमांक 187/22 में जारी गिरफतारी वारंट पर न्यायालय पेश किया गया। प्रकरण में विवेचना एवं आरोपी के पतासाजी में थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक श्री नवीन बोरकर, उपनिरीक्षक खगेन्द्र पठारे, आरक्षक भोपसिंह साहू, प्रवीण साहू, प्रहलाद कुर्रें, महिला आरक्षक नमिता यादव, सायबर सेल से आरक्षक योगेश सिन्हा, मनहरे, मिथलेश यादव की सराहनीय रही है। अपराध क्रमांक : 265 /22 धारा : 224 भादवि आरोपी : राजेन् कुमार बंजारे पिता गैंद लाल बंजारे उम्र 25 साल ग्राम जैतखाम चौक ‘ चौंकी करहीबाजार जिला बालौदा बाजार
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