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पत्नी को लोहे के सब्बल से मारकर हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

सरायपाली सिंघोंड़ा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम जामदलखा में आरोपी पति द्वारा पत्नी के सिर में सब्बल मारकर मौत के घाट उतारने वाले पति को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास से दंडित किया गया।

लोक अभियोजक आर एल पटेल से प्राप्त जानकारी अनुसार सिंघोड़ थाना अंतर्गत

आने वाले ग्राम जामदलखा मैं विगत 3 फरवरी 2019 को रात्रि लगभग 8:09 बजे के दरमियान आरोपी बिरंची साहू पिता सामो साहू शराब पीकर घर आया तथा उसकी पत्नी पूर्णवासी साहू से लड़ाई झगड़ा करने लगा तो था अपने हाथ में रखे पार्क से उसके सिर में मारा विवाद बढ़ जाने पर आरोपी बिरंची साहू लोहे के सब्बल से पूर्णवासी को सिर में संघातिक वार किया गया। जिससे खून से लथपथ होकर मौके घटनास्थल पर गिर गई। वाह आसपास के लोग जमा हो गए मौके का फायदा उठाकर आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया। पुलिस के द्वारा आरोपी को ग्राम छिंदपतरा (भगत सरायपाली) से पकड़े। आरोपी बिरंचि साहू के विरुद्ध पुलिस द्वारा धारा 302 भा,द,सं, दर्ज कर अंतिम अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ‌‌‌‌।
न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शोभना कोष्टा द्वारा प्रकरण का विचरण समाप्त कर आरोपी को आजीवन कारावास तथा ₹100 के अर्थदंड से दंडित किया।

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