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गांव में अशांति फैलाने पर 2 लोगों के खिलाफ कार्यवाही हुई

01 सुरेन्द्र कुमार पिता बिरोलाल साहू उम्र 36 वर्ष,

02. अरविद ठाकुर पिता बालाराम ठाकुर उम्र 40 वर्ष साकिनान लाटाबोड थाना व जिला बालोद (छ.ग)

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनाक 14/03/2023 के पूर्व से अभी तक ग्राम लाटाबोड में अवैध रूप से शराब बिकी करने एवं गाव में अशाति फैलाने की शिकायत ग्रामीणों द्वारा प्राप्त होने पर थाना बालोद, सायबर सेल बालोद व आबकारी विभाग के संयुक्त टीम द्वारा ग्राम लाटाबोड़ जाकर तस्दीक किया गया जहां सुरेन्द्र कुमार पिता बिसेलाल साहू उम्र 36 वर्ष, और अरविंद ठाकुर पिता बालाराम ठाकुर उम्र 40 वर्ष साकिनान लाटाबोड थाना व जिला बालोद (छ.ग.) द्वारा गांव में अशांति फैलाने का काम करने का पता चला पुछताछ दौरान ग्राम लाटाबोड़ के सुरेन्द्र कुमार, अरविंद ठाकुर द्वारा पुलिस के साथ उलूल जुलूल बाते कर पुलिस को देख लेगे की बाते करने लगा, व ग्राम के प्रमुखों लोगो को पुलिस को बुलाये हो कहकर देख लेने की बात करने लगा जिससे ग्रामीण जनो में काफी अकोश की स्थिति निर्मित हो गई थी पुलिस द्वारा संज्लेय अपराध घटित होने की प्रबल संभावना को देखते हुए अनावेदकगर्णों को मौके पर और कोई विकल्प नहीं होने से धारा 151 जा फौ. के तहत्‌ गिरफ्तार किया गया। तथा ग्राम में शाति व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रतिबंधित धारा 107, 116 (3) जा.फौ. के तहत्‌ इस्तगासा तैयार कर माननीय एसडीएम न्यायालय पेश किया गया। आगे भी इस प्रकार की कार्यवाही असमाजिक तत्वों क॑ खिलाफ की जावेगी।

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