
बालोद, 10 जनवरी 2025
कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर श्री चन्द्रकांत कौशिक ने मोटरयान (संशोधन) अधिनियम 2019 अंतर्गत वाहन चालन के समय नियमानुसार सुरक्षा बेल्ट एवं हेलमेट के उपयोग के प्रावधान के संबंध मंे शासकीय सेवकों के लिए आदेश जारी किया है। जिसमें बढ़ती हुई सड़क दुर्घटना को देखते हुए शासकीय सेवकों द्वारा वाहन चालन के समय हेलमेट एवं सीट बेल्ट धारण करना अनिवार्य है। जिससे स्वयं, परिवारजन एवं जन सामान्य की सुरक्षा के साथ-साथ नियमों की अनुपालन की प्रतिबद्धता का आदर्श प्रस्तुत किया जा सके। उन्होंने जिले के समस्त कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालय में पदस्थ, कार्यरत समस्त अधिकारी-कर्मचारियों को वाहन चालन के समय अनिवार्य रूप से यातायात के निर्देश एवं नियमों का पालन करने को कहा है।
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