
balod – प्राप्त जानकारी के अनुसार मुरलीधर साहू निवासी पोंडी ने महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का एक नया ट्रैक्टर अपने कृषि कार्य के लिए खरीदा था जिसका इंश्योरेंस, बजाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी से कराया था, उक्त ट्रैक्टर में गांव के तालाब पार में “नागर” लगाते समय अचानक से उनका ब्रेक फेल हुआ और सामने बने शौचालय में जा कर टकरा जाने से ट्रैक्टर के सामने भाग क्षतिग्रस्त हो जाने पर तत्काल सूचना संबंधित बीमा कंपनी को दे कर संबंधी सर्विस सेंटर में गाड़ी की सर्विसिंग कराने आर 17 हजार का भुगतान किया, उक्त राशि की मांग करने पर बीमा कंपनी के द्वारा यह कहते हुए भुगतान करने से मना कर दिया कि, उनकी ट्रैक्टर की RC बुक ऑनलाइन नहीं दिखा रहा हैl
…मुरलीधर साहू ने न्याय पाने के लिए अपने अधिवक्ता भेष कुमार साहू के माध्यम से फोरम में परिवाद प्रस्तुत किया था, जिस पर विद्वान अध्यक्ष श्री पाणीग्राही एवं सदस्य राखेचा ने बीमा कंपनी के उक्त कृत्य को सेवा में गंभीर कमी व्यावसायिक कदाचरण का दोषी मनाते हुए, क्षतिपूर्ति राशि, ब्याज सहित लगभग 30 हजार रु, 45 दिवस के भीतर परिवादी को भुगतान करने हेतु निर्णय पारित किया है, बीमा कंपनी के उक्त रवैया से परेशान आम उपभोक्ताओं ने अधिवक्ता “भेष कुमार साहू” को पीड़ित को न्याय दिलाने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी है..
CG24 aajtak news Balram Gupta 9893932904