
लोहे के फर्सा से अपनी सौतन के गले में वार कर हत्या करने वाली आरोपियां गिरफ्तार।
आरोपियां के पति द्वारा दूसरी शादी करने के बाद से प्रताड़ित होकर किया हत्या।
पूर्व से ही योजना बनाकर आरोपियां ने मौका पाकर घटना को दिया अंजाम
घटना में प्रयुक्त लोहे का धारदार फर्सा व आरोपियां के मोबाइल को किया गया जप्त
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मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी चिमन लाल साहू पिता शोभा राम साहू उम्र 47 वर्ष ग्राम नेवारीकला थाना व जिला बालोद ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 29.06.2026 के रात्रि 10.00 बजे प्रार्थी के साथ इनकी पहली पत्नि आरोपी अमृत बाई साहू के साथ 01 कमरे में सोयी थी तथा दूसरे कमरे में प्रार्थी की दूसरी पत्नि दया बाई सोयी थी कि दिनांक 30.06.2026 को रात्रि 03.00 बजे प्रार्थी ने उठकर देखा उस समय अमृत बाई कमरे में नहीं थी तथा दया बाई को उठाने के लिये मोबाईल का टार्च जलाकर गये जहां दया बाई के गला में चोंट लगने से खुन निकला हुआ मृत हालत में पलंग पर पड़ा हुआ एवं पहली पत्नि अमृत बाई साहू घर में नहीं थी जिसने दया बाई की धारदार वस्तु से गला में वार कर हत्या करने की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 318/2026 धारा- 103(1) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना दौरान आरोपी अमृत बाई साहू जो कि घटना पश्चात् स्वतः थाना उपस्थित हुई थी जिनसे घटना के संबंध में पुछताछ करने पर बतायें कि इनके पति चिमन लाल साहू एवं मृतिका दया बाई सोनकर के मध्य प्रेम पं्रसग होने से वर्ष 2019 में हरेली त्यौहार के 01 सप्ताह पहले दया बाई सोनकर आरोपी के पति चिमन लाल साहू की दूसरी पत्नि बनकर साथ में रहने लगी तभी से आरोपी अमृत बाई को उनके पति चिमन साहू अक्सर मारपीट लड़ाई झगड़ा करने से बहुत ज्यादा प्रताड़ित होने के कारण माह दिसम्बर 2025 में दया बाई की हत्या करने की योजना बनाकर अपने घर में रखे लोहे की फर्सा को धार कर एवं 01 लकड़ी के खुरा को आरोपी ने अपने कमरे में रखें कूलर के अंदर छुपाकर रखी थी किन्तु दया बाई कभी घर में अकेली नही मिलने के कारण हत्या नही कर पायी दिनांक 29.06.2026 को आरोपीया शाम को काम से आयी उस समय उनके पति शराब के नशें में नदी तरफ सोया था जिसे आरोपी के दोनो बेटा नंदकिशोर एवं राकेश ने लाकर आरोपी के कमरें में सुलायें। रात्रि करीबन 10.30 बजे जब आरोपी की दोनो लड़के छत में सो गये एवं उनकी सौतन दया बाई अपने कमरें में अकेली सोयी थी तभी उनकी हत्या करने के लिए लकड़ी के खुरा को लेकर कमरें में जाकर मृतिका के सिर में 04 बार वार करने से लकड़ी का खुरा टुट जाने के बाद वापस लोहे की फर्सा को लेकर मृतिका के कमरें में जाकर लोहे की धारदार फर्सा से मृतिका के गले में 04 बार वार कर हत्या करने के बाद घटना में उपयोंग कियें लकड़ी के खुरा एवं लोहे की फर्सा को मृतिका के बिस्तर के नीचे रखकर एक थैले में अपने पहने कपड़े को बदलने के लिए अन्य कपड़ा रखकर एवं अपने मोबाईल को बंद कर घर से निकलकर रात्रि में ग्राम टेकापार के खेत में जाकर घटना के समय पहने साड़ी व ब्लाउज खून लगे हुए को बदलकर साथ में ले गयी साड़ी ब्लाउज को पहनकर खून लगे कपड़ो को थैला में रखकर पूरी रात खेत में बैठे रही सुबह होने पर खेत से पैदलघटना के समय पहने साड़ी ब्लाउज एवं अपने मोबाईल को लेकर थाना बालोद पहुंचना बतायी आरोपी अमृत बाई से घटना के समय पहने लाल रंग की साड़ी, ब्लाउज खून लगा हुआ एवं जिवो भारत कंपनी की मोबाईल, कपड़ा रखने के लिए उपयोग कियें थैला को गवाहो के समक्ष जप्त किया गया। आरोपी अमृत बाई के विरूद्व धारा सदर का अपराध घटित करना सबूत पाया जाने पर विधिवत् दिनंाक 30.06.2026 के 20.10 बजे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा, सउनि धरम भुआर्य सायबर सेल बालोद, परि.उप निरीक्षक इन्द्रजीत सिदार, आशमा कुर्रे, प्र.आर. 1732 योगेश सिन्हा, एवं थाना बालोद स्टाफ का सराहानीय भूमिका रही है।
नाम आरोपियांः- अमृत बाई साहू पति चिमन लाल साहू उम्र 42 वर्ष पता ग्राम नेवारीकला थाना व
जिला बालोद
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