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जिला न्यायालय बालोद में स्पेशल लोक अदालत धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम का किया गया आयोजन



बालोद, 18 जुलाई 2026
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार 18 जुलाई 2026 को छत्तीसगढ़ राज्य में तालुका न्यायालय के स्तर से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक सभी न्यायालयों में धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 (चेक बाउंस) से संबंधित विषयों पर विशेष लाक अदालत का आयोजन जिला बालोद के सभी न्यायालयों में किया गया जिनमें राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों की आपसी सहमति व सुलह समझौता से निराकृत किये गये है। प्रकरणों के पक्षकारों की भौतिक तथा वर्चुअल दोनों ही माध्यमों से उनकी उपस्थिति में निराकृत किया गया। इस सिलसिले में माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर ने इस संपूर्ण लोक अदालत को सफल बनाये जाने हेतु निरंतर प्रयास करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से भी लगातार अधिक से अधिक मामलों को निराकृत किये जाने हेतु प्रेरित किया। जिला व सत्र न्यायालय बालोद एवं व्यवहार न्यायालय स्तर पर डौण्डीलोहारा, दल्लीराजहरा, गुण्डरदेही में स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री श्याम लाल नवरत्न बालोद के निर्देशानुसार इस लोक अदालत के लिए बालोद जिले में कुल 09 खण्डपीठ का गठन किया गया। न्यायालयों की खंडपीठ के समक्ष कुल 641 प्रकरण निराकरण हेतु रखे गये थे, जिसमें 33 प्रकरणों का निराकरण स्पेशल लोक अदालत के माध्यम से किया गया। इस लोक अदालत में कुल 66,33,614/- रूपये राशि का अवार्ड पारित किया गया है।

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