
बालोद पुलिस के द्वारा अवैध कबाड़ी करोबारियों पर कसा शिकंजा।
बालोद पुलिस के कार्यवाही से अवैध रूप से चल रहे कबाड़ी कारोबार करने वालो मे मचा हड़कंप ।
02 प्रकरणों में 2,13,000 रू के अवैध कबाड़ी समान जप्त।
बालोद पुलिस के द्वारा अवैध कबाड़ी करोबार को रोकने हेतु लगातार जारी रहेगा कार्यवाही।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय श्री किरण गंगाराम चौव्हाण के मार्गदर्शन में व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद विनय कुमार साहू के पर्यवेक्षण में एवं थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा के नेतृत्व में अवैध कबाड़ी कारोबारियों के विरुद्ध अभियान के तहत् दो प्रकरण में आरोपियों से कुल 2,13,000 रू के अवैध कबाड़ समान को जप्त किया गया है।
मामला क्रमांक 01ः- मुखबीर की सूचना पर अनावेदक नजीमुद्दीन द्वारा बघमरा बायपास रोड किनारे अवैध रूप से कबाड़ी दुकान संचालित कर पुराने वाहनों को खरीदकर वाहनों के पार्ट्स को विभाजित करने का काम करता है कि सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाह के अनावेदक के कबाड़ी दुकान पर पहुंचकर रेड कार्यवाही किया गया। रेड कार्यवाही दौरान नजीमुद्दीन के कबाड़ी दुकान में विभिन्न वाहनों के लोहे के पार्ट्स गैस कटर से कटिंग कर विभाजित कर रखा हुआ मिला जिसे कबाड़ी दुकान संचालन नजीमृद्दीन पिता मुमताजुद्दीन उम्र 40 वर्ष पता रिसाई पारा धमतरी थाना व जिला धमतरी के कबाड़ी दुकान तलाशी दौरान विभिन्न वाहनों के लोहे के पार्ट्स एवं वाहनों के टायर मिलने से गवाहों के समक्ष बरामद किया जाकर कबाड़ी दुकान संचालक अनावेदक को धारा 94 बीएनएसएस का नोटिस तामिल कर वैध दस्तावेज पेश करने तामिल किया गया जिनके द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किए। बरामद हुए विभिन्न वाहनों के लोहे के पार्ट्स को श्री बालाजी धरमकांटा में वाहन के माध्यम से ले जाकर वजन कराने पर कुल 2070 किलोग्राम होना पाया गया। अनावेदक नजीमुद्दीन के कब्जे से बरामद विभिन्न वाहनों के लोहे के पार्ट्स एवं वाहनों के टायर चोरी की गई सम्पत्ति होने की अंदेशा पर अनावेदक के कब्जे से गवाहों के समक्ष विभिन्न वाहनों के लोहे के पार्ट्स कुल वजनी 2070 किलोग्राम किमती 1,03,500 रूपये एवं 15 नग कार एवं ट्रक के टायर पुराना इस्तेमाली किमती करीबन 15,000 रूपये जुमला किमती 1,18,500 रूपये को जप्त किया गया।
मामला क्रमांक 02ः- मुखबीर सूचना की सूचना पर अनावेदक समिरूददीन द्वारा हीरापुर चौक के पास दुर्ग रोड मे अवैध रूप से कबाड़ी दुकान संचालित कर पुराने वाहनों को खरीदकर वाहनों के पार्ट्स को विभाजित करने का काम करता है कि सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाह के समिरूददीन के कबाड़ी दुकान में विभिन्न वाहनों के लोहे के पार्ट्स गैस कटर से कटिंग कर विभाजित कर रखा हुआ मिला जिसे कबाड़ी दुकान संचालन समिरूददीन पिता मुमताजुद्दीन उम्र 46 वर्ष पता रिसाई पारा धमतरी थाना व जिला धमतरी के कबाड़ी दुकान तलाशी दौरान विभिन्न वाहनों के लोहे के पार्ट्स एवं वाहनों के टायर मिलने से गवाहों के समक्ष बरामद किया जाकर कबाड़ी दुकान संचालक अनावेदक को धारा 94 बीएनएसएस का नोटिस तामिल कर वैध दस्तावेज पेश करने तामिल किया गया जिनके द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किए। बरामद हुए विभिन्न वाहनों के लोहे के पार्ट्स को श्री बालाजी धरमकांटा में वाहन के माध्यम से ले जाकर वजन कराने पर कुल 1650 किलोग्राम होना पाया गया। अनावेदक समिरूददीन के कब्जे से बरामद विभिन्न वाहनों के लोहे के पार्ट्स एवं वाहनों के टायर चोरी की गई सम्पत्ति होने की अंदेशा पर अनावेदक के कब्जे से गवाहों के समक्ष विभिन्न वाहनों के लोहे के पार्ट्स कुल वजनी 1650 किलोग्राम किमती 82,500 रूपये एवं 15 नग कार एवं मैजिक वैन के टायर पुराना इस्तेमाली किमती करीबन 12,000 रूपये जुमला किमती 94,500 रूपये को जप्त किया गया।
दोनो अनावेदकगणों के विरूद्ध दिनांक 02.08.2026 को धारा 106 बीएनएसएस के अंतर्गत इस्तगासा तैयार किया गया।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा, उनि.कमला यादव, सउनि गौकरण भंडारी, स.उ.नि. देवकुमार कोर्राम ,प्र.आर.क्र.1732 योगेश सिन्हा, प्रआर.1603 दुर्योधन सिंह यादव, आरक्षक.क्र. 242 चुलेन्द्र कुर्रे, आरक्षक.क्र.1948 बनवाली साहू, आरक्षक क्र. 100 उमाशंकर सिन्हा, आरक्षक क्र. 339 संजय सोनी, का विशेष योगदान रहा।
ईस्तगाशा क्रमांक 01/2026 धारा 106 बीएनएसएस
नाम अनावेदक- नजीमुद्दीन पिता मुुमताजुद्दीन उम्र 40 वर्ष पता रिसाईपारा धमतरी थाना व जिला धमतरी
ईस्तगाशा क्रमांक 02/2026 धारा 106 बीएनएसएस
नाम अनावेदकः- समिरूददीन पिता मुुमताजुद्दीन उम्र 46 वर्ष पता रिसाईपारा वार्ड नं 15 धमतरी धमतरी थाना
सिटि कोतवाली धमतरी जिला धमतरी
CG24 aajtak news Balram Gupta 9893932904