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शादी का प्रलोभन देकर नाबालिक का किया दैहिक शोषण व पीड़िता व परिवार को दी आरोपी ने जान से मारने की धमकी

Cg24 आजतक

रनचिराई थाने का मामला आरोपी पुलिस पकड़ में ।
• थाना रनचिरई क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने का मामला।
• शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसला कर जब पीड़िता नाबालिग थी तब से
दिनांक 27.01.2021 तक किया दैहिक शोषण तथा पीड़िता व परिवार वालों को दी
जान से मारने की धमकी।

• थाना रनचिरई पुलिस द्वारा आरोपी स्वप्निल शर्मा पिता योगेश शर्मा, उम्र 20 वर्ष साकिन भाठागांव (आर), थाना रनचिरई, जिला बालोद दिनांक 30.01.2021 को
किया गिरफ्तार। विवरण :- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आरोपी स्वप्नील शर्मा पिता
योगेश शर्मा, उन 20 वर्ष साकिन भाठागांव (आर), थाना रनचिरई, जिला बालोद द्वारा पीड़िता के साथ वर्ष 2018 में जब पढ़ती थी तब बहला फुसलाकर एक सूने घर में ले जाकर शादी का प्रलोभन देकर बलात् शारीरिक संबंध बनाया तब से पीड़िता को बहला
फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाते रहा तथा पीड़िता के मांग में सिंदुर भरकर अपने मोबाईल से फोटो खिंचकर रखा था, पीड़िता का शादी के लिये रिश्ता आ रहे थे तब आरोपी ने पीड़िता के चाचा के मोबाईल में व्हाट्सअप के माध्यम से भेज दिया। वर्ष
2018 से दिनांक 27.01,2021 तक आरोपी द्वारा शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ बलात शारीरिक संबंध बनाते रहा है। इसी दौरान आरोपी द्वारा प्रार्थीया व उसके परिवार
वालों को भी किसी ना किसी बहाना बनाकर पत्नी बनाकर रखने से इंकार कर पीड़िता व उसके परिवार वालों को जान सहित मारने की धमकी देता है। जिससे प्रार्थीया बहुत
डरी सहमी है। प्रार्थीया नाबालिग तब से आरोपी स्वप्नील शर्मा प्रार्थीया के साथ शारीरिक संबंध बनाते रहा है कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबध्द कर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
महोदय, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान उप पुलिस अधीक्षक बालोद के मार्गदर्शन में थाना रनचिरई पुलिस द्वारा प्रकरण की तत्परता एवं सूझ बूझ से
विवेचना करते हुए पीड़िता का महिला अधिकारी द्वारा पूछताछ कर विधिसम्मत कार्यवाही किया गया। आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 366, 376(2)(ढ), 506 भाद0वि0 4, 5 (ठ), 6
पाक्सो एक्ट का अपराध घटित करना पाया गया। आरोपी स्वप्नील शर्मा को दिनांक 30. 01.2021 के 12.15 बजे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय ज्युडिशियल रिमाण्ड पर
आरोपी को उप जेल बालोद दाखिल किया गया।

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