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जिला दण्डाधिकारी ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चिखलाकसा के सतीश सोनी को एक वर्ष के लिए किया जिला बदर


बालोद, 17 फरवरी 2021


जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5, 6 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राजहरा थाना अंतर्गत नगर पंचायत चिखलाकसा के वार्ड क्रमांक-05 के सतीश सोनी पिता स्व.श्री गणेश सोनी को आगामी 01 वर्ष के लिए जिला बालोद, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगाॅव, कांकेर जिलों की राजस्व सीमाओं से हट जाने (जिला बदर) आदेश पारित किया है।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक बालोद के पत्र अनुसार आरोपी सतीश सोनी के आपराधिक कृत्यों में एक प्रकरण हत्या का, दो प्रकरण हत्या का प्रयास करना, शासकीय कार्यालय में घुसकर शासकीय कार्य में बाधा डालकर मारपीट करना, एक प्रकरण जुए का, एक प्रकरण घर में प्रवेशकर तलवार से मारपीट कर मोटर सायकिलों को आग लगाने का जैसे घटनाओं को आरोपी ने अंजाम दिया है। अब तक आरोपी के खिलाफ धारा 151 जाफौ, धारा 107, 116(3) जाफौ के तहत कुल 03 प्रतिबंधक कार्यवाही भी किया गया है। किन्तु आरोपी के अपराधिक गतिविधियों पर अब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके खिलाफ क्षेत्र में आम लोगों में खौफ एवं दहशत का माहौल बना हुआ है, तथा लोग शिकायत करने एवं गवाही देने से कतराते हैं, इस पर सामान्य कानून एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यहाॅ तक कि आरोपी शासकीय सेवक पर भी प्राणघातक हमला कर चुका है, जिससे इसकी आवारागर्दी, गुण्डागर्दी, रंगदार चरम पर है, आरोपी का गांव क्षेत्र व जिले में निवासरत रहना क्षेत्र व समाज के लिए अत्यंत ही घातक है अतः सतीश सोनी पिता स्व. गणेश सोनी उम्र 31 साल निवासी वार्ड क्रमांक 05, चिखलाकसा नगर पंचायत के पास थाना राजहरा, जिला-बालोद के विरूद्ध छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 5, 6 के अंतर्गत कार्यवाही कर आसपास के जिला में इसके प्रवेश का प्रतिबंधित किए जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।
जिला दण्डाधिकारी ने जारी आदेश में कहा है कि प्रकरण के अध्ययन एवं मनन करने के बाद यह समाधान हो गया है कि अनावेदक की गतिविधियाॅ अन्य कानूनी प्रावधानों से नहीं सुधर रही है। ऐसी स्थिति में अनावेदक की अपराधिक गतिविधियों से शंाति व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावनाएॅ बनी हुई है। उपरोक्त स्थितियों में छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5, 6 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राजहरा थाना अंतर्गत नगर पंचायत चिखलाकसा के वार्ड क्रमांक-05 के सतीश सोनी पिता स्व.श्री गणेश सोनी को आगामी 01 वर्ष के लिए जिला बालोद, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगाॅव, कांकेर जिलों की राजस्व सीमाओं से हट जाने (जिला बदर) आदेश पारित किया है। अनावेदक आदेश के जारी दिनांक से एक सप्ताह के भीतर उपरोक्त जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जावें एवं एक वर्ष की कालावधि अर्थात् 18 फरवरी 2022 के पहले प्रवेश न करे। अनावेदक द्वारा उक्त आदेश का पालन न करने पर उसे बलपूर्वक उपरोक्त जिलोें की सीमाओं से बाहर निकाल दिया जाए। यदि इसके बाद भी वह इस आदेश का उल्लंघन करे तो उसके विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के सुसंगत प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की जाएगी।

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