Cg 24 आजतक
नगर पालिका दल्ली राजहरा में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन किये जाने वाले परिवार के किसी सदस्य के मृत्यु उपरांत मिलने वाली श्रधांजलि राशि के सम्बंध में मनोज दुबे ने आज एसडीएम व पालिका अध्यक्ष को एक पत्र सौपकर योजना का लाभ देने सरलीकरण करने की मांग की

विष्यन्तर्गत लेख है कि दल्ली राजहरा नगर पालिका द्वारा बी. पी.एल परिवार के अंतर्गत आने वाले परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर अंतिम संस्कार करने हेतु शासन से निर्धारित राशि 2000 रुपये श्रधांजलि राशि के रूप में प्रदाय किया जाता है जिसके लिए नगर पालिका द्वारा आवेदक को बैंक पास बुक आधारकार्ड गरीबी रेखा की सूची आवेदन में वार्ड पार्षद का शील साइन जैसे आवश्यक दस्तावेज जमा करने हेतु कहा जाता है परिवार के इस दुख की क्षण में भी उस परिवार का व्यक्ति जो कि गरीबी रेखा के नीचे निवास करता है वह व्यक्ति शासन द्वारा निर्धारित श्रधांजलि राशि (2000) को तत्काल नगद प्राप्त करने हेतु पात्र होने के बाद भी आवश्यक दस्तावेजो जमा करता है उसके बाद भी उस राशि हेतु चक्कर लगाने के 10 से 12 दिनों में उनके खाते में नगर पालिका द्वारा हस्तांतरित किया जाता है
वार्ड क्रमांक 3 में भी एक व्यक्ति स्व.भुवन नेताम की मृत्यु होने पर जब उस के परिवार ने आवेदन किया तो कई बार आवेदन को वापस कर दिया गया ओर कहा गया कि आवेदन के साथ बैंक खाता लगाना पड़ेगा तब आपको राशि मिलेगी हमने उनकी आर्थिक स्थिति से अवगत कराया कि उनका किसी भी बैंक में खाता नही है आप 2000 का चेक काटकर इनके नाम से दे दीजिए ये आधार कार्ड दिखा कर निकाल लेंगे परंतु नगर पालिका द्वारा सीधा मना कर दिया गया तब तत्काल इसकी सूचना वार्ड पार्षद को दी गई तो उन्हने अपने मानदेय राशि मे से 2000 रुपये देकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी करवाई ओर उसके बाद उनका जनधन खाता खुलवाया ओर खाता नंबर 15 से 20 दिनों बाद जब आया तो पुनः आवेदन करने के बाद 10 से 12 दिनों में उनके खाते में हस्तांतरित किया गया नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में
सीधा आदेश जारी करके स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि इस योजना के अंतर्गत आने वाले बीपीएल परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर वार्ड पार्षद/एल्डरमेन/नगर
पालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभापति/विधायक/सांसद द्वारा दिवंगत व्यक्ति के गरीबी रेखा से नीचे होने सम्बन्धी तथा दाह संस्कार हेतु राशि उपलब्ध कराने अनुसंशा का लेख किया जाना प्रयाप्त होगा जिसके आधार पर परिवार के सदस्य को वित्तीय सहायता की नगद राशि त्वरित उपलब्ध कराई जाए|
आदेश में इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है की शासन की मंशा अनुसार किसी भी
परिस्थिति में दिवंगत परिवार को राशि उपलब्ध कराए
जाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में नोडल
अधिकारी / मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार होगा| शासन की इस योजना हेतु जारी आदेश का नगर पालिका के द्वारा लगातार उलंघन कर बी पी एल परिवार के लोगो को इस संकट के क्षण में भी दस्तावेजो के फेर में फसाकर बेवजह परेशान किया जाता है ओर शासन की इस महत्ती योजना की धज्जियां उड़ाई जाती है| नगर पालिका अधिकारी को निर्देशित कर बीपीएल परिवार में मृत्य उपरांत ऐसे परिवार के सदस्य को शासन द्वारा जारी आदेश का अक्षरशः पालन करते हुए नगद राशि उपलब्ध कराई जाए इस हेतु मनोज दुबे ने कुुुछ दस्तावेज भी सौपे है।
मृत्य प्रमाण पत्र की कापी ,बैंक खाता खोले जाने का कापी
गरीबी रेखा सर्वे सूची की कापी
शासन द्वारा इस सम्बंध में जारी मार्गदर्शिका की कापी
CG24 aajtak news Balram Gupta 9893932904