
थाना सुरेगांव क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बिकी करने हेतु रखे व्यक्ति को रेड कार्यवाही कर धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही
आरोपी के कब्जे से 33 पौव्वा देशी प्लेन शराब जिसके प्रत्येक पौवा में 180 एम. एल. शराब भरा हुआ कुल 05.940 बल्क लीटर कीमती करीब 2640/रूपये पुलिस अधीक्षक जिला बालोद द्वारा अवैध शराब, जुआ, सटूटा पर अंकुश लगाने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ था। इसी तारतम्य अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद के मार्गदर्शन एवं निर्देशन पर थाना क्षेत्र में अवैध शराब, जुआ, सटूटा पर अंकुश लगाने हेतु मुखबीर लगाया गया था। दिनांक 27.08 .2022 को लगाये गये मुखबीर से सुचना प्राप्त हुआ कि ग्राम घीना से डेंगरापार जाने का मार्ग काशी सिन्हा के ठेला (दुकान) के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब रखकर बिकी करने हेतु रखा है। मुखबीर सूचना पर दबिश दिया गया। घटना स्थल ग्राम घीना से डेंगरापार जाने का मार्ग काशी सिन्हा के ठेला (दुकान) के घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया तो आरोपी कुलेश्वर सिन्हा पिता केजऊ राम सिन्हा उम्र 32 वर्ष साकिन घीना थाना सुरेगांव के कब्जे से एक सफेद रंग के बोरी में रखा हुआ 33 पौव्वा देशी प्लेन शराब जिसके प्रत्येक पौवा में 180 एम. एल. शराब भरा हुआ कुल 05.940 बलल्क लीटर कीमती करीब 2640/रूपये, को समक्ष गवाहन मुताबिक जप्ती पत्रक जप्त कर आरोपी के विरूद्ध धारा 342) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया। मामला अजमानतीय होने से आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया है। कार्यवाही में सहा0उप0निरी0 होल सिह भुवाल, आर क़मांक 138,328,89 का योगदान रहा।

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