
बालोद – प्रकरण के गंभीरता के मद्देनजर अपहत बालक के पता नलाश हेतु पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग श्री रामगोपाल गर्ग के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक महोदय श्री एस. आर. भगत के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अशोक कुमार जोशी एवं उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती गीता वाधवानी के पर्यवेक्षण व निरीक्षक वीणा यादव थाना प्रभारी गुण्डरदेही, उप निरीक्षक मनीष शेण्डे थाना प्रभारी अर्जुन्दा, उप निरीक्षक श्रीमती उमा ठाकुर थाना प्रभारी रनचिरई, उप निरीक्षक जीगेन्दर साहू प्रभारी सायबर सेल बालोद के नेतृत्व में संयुक्त टीम गठीत किया गया। गठीत टीम के द्वारा लगातार ग्राम मोंगरी, सांकरी, लाटाबोड एवं आस पास के गांव में लगे सीसीटीव्ही कैमरा को खंगाला गया तथा सायबर सेल बालोद से संदिग्ध मोबाइल नंबरों का मीडीआर प्राप्त किया गया। दिनांक 23.03.2024 को सुबह सूचना मिला कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव मोंगरी पाठ मंदिर रघुवर भर्री किनारे नाला में रेत में दबी हुई है। सूचना पर गटीत टीम द्वारा तत्काल घटना स्थन पहुंचकर एफएसएल टीम दुर्ग एवं डॉग स्क््वाड टीम दुर्ग को तलब कर रेत में दबे अज्ञात व्यक्ति के शव का पहचान करवाया गया जो पहने हुए कपड़ा, गला में पहने ताबिज को देखकर थाना गुण्डरदेही के अपराध क्रमांक 76/2024 धारा 363 भादवि के अपदृत बालक के पिता द्वारा अपने गुम नाबालिग पुत्र का होना पहचान किये। प्रकरण के विवेचना दौरान जानकारी मिला कि मृतक नाबालिग बालक को घटना दिनाक को संध्या करीबन 05:00 बजे अंतिम बार मृतक के दोस्त गजेन्द्र साहू व एक अन्य के साथ गांव के एक पान ठेला पर देखा गया था। करीबन 05:30 बजे गजेन्द्र साहू व एक अन्य के साथ वापस आये तो उनके साथ में अपहत बालक नहीं था। संदेह के आधार पर दोनों व्यक्तियो से कड़ाई से पूछताछ करने पर विधि से संघर्षरत् बालक ने बताया कि मृतक व मैं एक क्लास मे पढते हैं। दोनों जिगरी दोस्त है, मृतक पढाई में हमेशा मुझसे आगे रहता था, मृतक और मैं एक लड़की को प्रेम करते थे, लेकिन लड़की मृतक को पसंद करती थी, जिससे मैं मृतक से रंजिश रखता था। गजेन्द्र साहू ने अपने कथन में बताया कि मृतक मेरी बहन की शादी में
आकर गाली गुफ्तार किया था, जिस बात को लेकर मैं मृतक से रंजीश रखता था। इसी बात को लेकर मृतक का हत्या करने की नियत से हम दोनों के द्वारा घटना दिनांक 20.03.2024 को संध्या 05:00 बजे विधि से संघर्षरत् बालक के साथ उनके घर के मोटर सायकल में मृतक के घर जाकर भजिया खाने ग्राम सांकरी जाने की बात कहकर गांव के एक पान ठेला में गुटखा खाकर मृतक को अपने मोटर सायकल में बैंठाकर तीनो ग्राम सांकरी न जाकर योजनाबद्ध तरीके से मोंगरी पाठ मंदिर रघुवर भरी के किनारे नाला में जाकर खेत में पडे मछली पकड़ने की जाली से हम दोनो के द्वारा मिलकर मृतक के गला घोंटकर एवं विधि से संघर्षरत् बालक के द्वारा पैर से मृतक के सीने में बार बार लात मारकर हत्या कर अपराध को छुपाने की नियत से मृतक के शव को नाला अंदर रेत में दफनाकर मोहल्ले में हो रहे सगाई कार्यक्रम में सम्मिलित हो गये। अपराध मे संकलित साक्ष्य व आरोपी सदर के द्वारा घटना कारित करना स्वीकार करने पर प्रकरण में धारा 302, 201 भादवि जोड़ी गई। विधि से संघर्षतत बालक एवं 01 आरोपी को गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक वीणा यादव थाना प्रभारी गुण्डरदेही, उप निरीक्षक मनीष शेण्डे थाना प्रभारी अर्जुन्दा, उप निरीक्षक श्रीमती उमा ठाकुर थाना प्रभारी रनचिरई, उप निरीक्षक जोगेन्दर साहू प्रभारी सायबर सेल बालोद, सउनि डोमन साहू, प्र.आर.योगेश सिन्हा, प्र.आर.भुनेश्वर मरकाम, प्र.आर. ज्ञानेश चंदेल, प्र.आर.विवेक शाही, आर.राहुल मनहरे, आकाश दुबे, विपिन गुप्ता, मिथलेश यादव, आकाश सोनी, मनीष ठाकुर, योगेश गेडाम, सुनील कुमार, ललित कदम, पंकज तारम, सुमित पटेल, दमन वर्मा, का योगदान रहा। नाम आरोपी: 01. गजेन्द्र कुमार साहू पिता उग्रसेन उम्र 24 साल
- विधि से संघर्षरत् बालक साकिनान जिला बालोद (छ0ग0)
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